
हैदराबाद: रंगा रेड्डी ज़िले में रेप और POCSO एक्ट के मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए बनी फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मदरसा टीचर मोहम्मद मुनव्वर हुसैन को यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। यह मामला पहाड़िशरीफ़ पुलिस स्टेशन के इलाके का था।
हुसैन बालापुर के मामिडीपल्ली गाँव में मदरसा टीचर था और मूल रूप से बिहार के पूर्णिया ज़िले का रहने वाला था।
मज़बूत सबूतों के आधार पर दोष साबित होने के बाद, कोर्ट ने हुसैन को उम्रकैद और 25,500 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। पहाड़िशरीफ़ के इंस्पेक्टर बी. लक्ष्मी नारायण रेड्डी के मुताबिक, कोर्ट ने पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर 2 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि घटना का पता तब चला जब लड़का बीमार पड़ गया और उसने अपनी माँ को बताया कि टीचर ने राजीव गांधी नगर के एक घर में उसके साथ गलत हरकत की थी। पीड़ित ने यह भी बताया कि आरोपी ने दो दिन पहले भी ऐसी ही हरकत की थी। महिला ने अपने पति को जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने BNS की धारा 351(2) और POCSO एक्ट की धारा 5(f)(l) और 6 के तहत मामला दर्ज किया।





