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शराब की दुकानें और बार बंद
Hyderabad: हनुमान जयंती को देखते हुए, साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार, 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकानों, ताड़ी की दुकानों और रेस्टोरेंट से जुड़े बार को बंद करने का आदेश दिया है।
यह फैसला तेलंगाना स्टेट एक्साइज एक्ट, 1968 के नियमों के तहत लिया गया है।
इस बीच, हैदराबाद पुलिस 2 अप्रैल को निकलने वाले जुलूस से पहले शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है।
मंगलवार, 31 मार्च को, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनार ने अधिकारियों और ऑर्गनाइज़र के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें बड़े पैमाने पर सुरक्षा और लॉजिस्टिक इंतज़ामों का रिव्यू किया गया।
पुलिस ने कहा कि मुख्य यात्रा में कम से कम 168 जुलूसों के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आर्म्ड फोर्स के साथ लगभग 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
पुलिस शहर में धार्मिक जगहों पर ज़्यादा सतर्क है।
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