तेलंगाना

Kaleshwaram Probe: तेलंगाना उच्च न्यायालय 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा

nidhi
13 March 2026 1:06 PM IST
Kaleshwaram Probe: तेलंगाना उच्च न्यायालय 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा
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कालेश्वरम जांच
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार, 12 मार्च को, जस्टिस पी.सी. घोष आयोग की नियुक्ति और कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला 8 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। इस आयोग का गठन राज्य सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंदिला बैराजों के निर्माण और प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए किया था।
ये याचिकाएं पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR), पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव, IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल और पूर्व IAS अधिकारी एस.के. जोशी ने दायर की थीं।
उन्होंने 14 मार्च, 2024 को जारी सरकारी आदेश (GO) संख्या 6 को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति की थी।
मुख्य न्यायाधीश अपारेस कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ताओं ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए
हरीश राव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच आयोग नियुक्त करने के सरकार के अधिकार या आयोग के गठन पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसके बजाय, उनकी चुनौती केवल आयोग की जांच प्रक्रिया में कथित प्रक्रियागत उल्लंघनों तक ही सीमित है।
उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि सरकार ने दावा किया था कि आयोग की रिपोर्ट से याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक उन्हें यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उनके खिलाफ कौन सी प्रतिकूल सामग्री मौजूद है।
उनके अनुसार, रिपोर्ट का विवरण औपचारिक रूप से विधानसभा के समक्ष रखे जाने से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक PowerPoint प्रस्तुति के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया गया था, जिसे उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।
जब पीठ ने यह बताया कि स्मिता सभरवाल और एस.के. जोशी को जारी किए गए नोटिस अलग-अलग प्रतीत होते हैं, तो वकील ने जवाब दिया कि सभी नोटिसों के पीछे का प्रक्रियागत ढांचा एक ही था।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि आयोग ने याचिकाकर्ताओं को गवाह के तौर पर बुलाया और बाद में उन्हें किसी विशिष्ट सामग्री या गवाही पर जवाब देने का अवसर दिए बिना ही उन पर आरोप लगा दिए।
उन्होंने कहा, "अगर आयोग ने हमें हमारे खिलाफ मौजूद सामग्री के बारे में सूचित किया होता और हमसे स्पष्टीकरण मांगा होता, तो हम उसका जवाब देते।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनहित के नाम पर लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
कालेश्वरम परियोजना और लागत में वृद्धि
वकील ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के महत्व पर भी प्रकाश डाला और इसे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट ने 13 ज़िलों में 18 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को सिंचाई का पानी दिया है और तेलंगाना को अनाज पैदा करने वाले एक बड़े इलाके में बदलने में मदद की है।
प्रोजेक्ट की लागत में बढ़ोतरी को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में लागत बढ़ना आम बात है। उन्होंने नागार्जुन सागर, श्रीरामसागर, येल्लम्पल्ली, देवदुला और पुलिचंतला जैसे प्रोजेक्ट्स के उदाहरण दिए, जहाँ लागत काफ़ी बढ़ गई थी।
उनके मुताबिक, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत शुरुआती अनुमान के मुकाबले सिर्फ़ 1.9 गुना बढ़ी, जबकि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की लागत 9.7 गुना बढ़ गई थी।
उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राज्य के लोग पहले पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ़ "अपरा भगीरथ" के तौर पर करते थे, और आरोप लगाया कि कमीशन की रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से सार्वजनिक की गई थी। उन्होंने अदालत से इस रिपोर्ट को रद्द करने की गुज़ारिश की।
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