तेलंगाना

इंदिराम्मा टावर्स हेल्पलाइन लॉन्च: प्रश्नों, आवेदन विवरण के लिए 040-24603572 पर कॉल करें

Tulsi Rao
26 July 2026 7:45 AM IST
इंदिराम्मा टावर्स हेल्पलाइन लॉन्च: प्रश्नों, आवेदन विवरण के लिए 040-24603572 पर कॉल करें
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हैदराबाद: राज्य सरकार ने हैदराबाद कोर अर्बन रीजन (CURE) में लागू की जा रही 'इंदिरम्मा टावर्स' हाउसिंग स्कीम के तहत घर चाहने वाले आवेदकों की मदद के लिए एक खास कॉल सेंटर शुरू किया है। हाउसिंग मिनिस्टर पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में इस हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने आवेदकों से अपील की कि वे सिर्फ़ सरकारी सोर्स पर भरोसा करें और बिचौलियों व गलत जानकारी से बचें।

मंत्री ने कहा कि एप्लीकेशन प्रोसेस, योग्यता, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट और अलॉटमेंट से जुड़े सवालों के लिए लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच 040-24603572 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में दी जाएगी।

सरकार ने CURE इलाके में एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पहले चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 घर बनाए जाएंगे। स्कीम को लागू करने के लिए विधानसभा क्षेत्र को यूनिट माना गया है और आवेदकों को उसी विधानसभा क्षेत्र में अप्लाई करना होगा जहाँ वे रहते हैं।

एप्लीकेशन मी-सेवा (MeeSeva) सेंटर्स, ऑनलाइन पोर्टल और व्हाट्सएप के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं।

यह स्कीम हैदराबाद CURE इलाके में रहने वाले कम आय वाले परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ₹6 लाख से ज़्यादा न हो। आवेदक का CURE इलाके में कम से कम 10 साल से रहना ज़रूरी है। साथ ही, आवेदक या उनके परिवार के पास CURE इलाके या आउटर रिंग रोड (ORR) की सीमा के भीतर कोई घर, फ़्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए। हर परिवार से सिर्फ़ एक एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा और योग्य परिवार को सिर्फ़ एक फ़्लैट अलॉट किया जाएगा।

एप्लीकेशन की डिजिटल जांच होगी, जिसके बाद फ़ील्ड-लेवल पर वेरिफिकेशन और पूरी तरह से वैलिडेशन किया जाएगा। अगर योग्य आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ़्लैट्स की संख्या से ज़्यादा होती है, तो अलॉटमेंट पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा।

आवेदकों को अप्लाई करते समय सिर्फ़ अपना आधार नंबर देना होगा; उन्हें जाति या सैलरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लॉटरी के समय जमा किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि आवेदकों को ₹10,000 की EMD/टोकन राशि सिर्फ़ UPI या नेट बैंकिंग के ज़रिए जमा करनी होगी। अगर ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स में घर अलॉट नहीं होता है, तो यह राशि उसी बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट और रिफ़ंड प्रोसेस पूरा होने तक अपनी मी-सेवा रसीद, पेमेंट रसीद, एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर चालू रखें। प्रस्तावित फ़्लैट्स में एक बेडरूम, हॉल और किचन होगा, और इनका बिल्ट-अप एरिया लगभग 525 वर्ग फ़ीट होगा। हर फ़्लैट की कीमत ₹40 लाख से ₹60 लाख के बीच होने की उम्मीद है। सरकार ₹5 लाख की सब्सिडी देगी और लाभार्थी के नाम पर ज़मीन का 20 से 25 वर्ग गज का अविभाजित हिस्सा रजिस्टर करेगी। मंत्री ने कहा कि लाभार्थी को सिर्फ़ ₹6 लाख देने होंगे।

इस कार्यक्रम में हाउसिंग के स्पेशल सेक्रेटरी वी.पी. गौतम, हाउसिंग बोर्ड के CEO रमना रेड्डी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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