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Hyderabad हैदराबाद : हैदराबाद पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के संबंध में पुलिस के आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विधायक पर शहर में 6 अप्रैल को निकाले गए जुलूस के दौरान पुलिस अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने का भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि एफआईआर मंगलहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। राजा सिंह ने जुलूस के दौरान साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के आदेश की आलोचना की थी। विधायक ने जुलूस निकालने से पहले कहा था, "हालांकि, इस साल, हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद द्वारा एसीपी और डीसीपी के माध्यम से मुझ पर ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए यात्रा के दौरान साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का दबाव बनाया जा रहा है।" "अगर ऐसा है, तो पूरे शहर में बिना किसी प्रतिबंध के साल के 12 महीने, दिन में पांच बार ध्वनि प्रदूषण क्यों सुनाई देता है?"
राजा सिंह ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक और तेलंगाना सहित कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। सिंह ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर 6 अप्रैल को श्री राम नवमी शोभा यात्रा के निर्बाध संचालन का अनुरोध किया था। हालांकि, हैदराबाद पुलिस ने राम नवमी आयोजकों को जुलूस के दौरान डीजे, साउंड मिक्सर, मोबाइल माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर सहित उच्च-डेसिबल ध्वनि उपकरणों का उपयोग करने से बचने का निर्देश दिया। यात्रा सिंह के गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के भीतर धूलपेट में आकाशपुरी हनुमान मंदिर से सुल्तान बाजार में एचवीएस पब्लिक स्कूल तक निकाली गई।
इससे पहले, राजा सिंह ने 2013 के दिलसुखनगर विस्फोट मामले में पांच दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की। उन्होंने अच्छी जांच करने और आतंकवादियों को मौत की सजा दिलाने में सफल होने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया। एएनआई से बात करते हुए भाजपा विधायक ने कहा, "हाईकोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी है। यह बहुत अच्छा फैसला है। इसके लिए मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने अच्छी जांच की, सभी सबूत जुटाए और उन सभी आतंकियों को मौत की सजा दिलाने में सफल रहे..." घटना के बारे में जानकारी देते हुए सिंह ने कहा कि यह घटना 21 फरवरी 2013 को हुई थी, जिसमें 150 निर्दोष लोग घायल हुए थे और 18 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा, "21 फरवरी 2013 को दिलसुखनगर में एक टिफिन बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 150 से अधिक निर्दोष लोग घायल हुए थे और 18 निर्दोष लोग मारे गए थे।" 8 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एनआईए विशेष अदालत द्वारा दी गई लोगों की मौत की सजा की पुष्टि की और उनकी आपराधिक अपील याचिका को खारिज कर दिया। (एएनआई)
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Rani Sahu
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