तेलंगाना

Hyderabad पुलिस ने वकील मोइज़ुद्दीन मर्डर केस में 3,700 पन्नों की पुख्ता चार्जशीट दाखिल की

Tulsi Rao
23 Aug 2026 11:41 AM IST
Hyderabad पुलिस ने वकील मोइज़ुद्दीन मर्डर केस में 3,700 पन्नों की पुख्ता चार्जशीट दाखिल की
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हैदराबाद: शहर की पुलिस ने वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की 23 मई को हुई हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि पीड़ित मुख्य आरोपी मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान द्वारा चलाई जा रही वक्फ संपत्तियों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। चार्जशीट के मुताबिक, पिता-पुत्र की जोड़ी ने मोइजुद्दीन की हत्या के लिए 15 लाख रुपये की सुपारी दी थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नामपल्ली में XII अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल की गई यह चार्जशीट (क्राइम नंबर 206/2026) शहर की पुलिस द्वारा दाखिल की गई सबसे बड़ी चार्जशीट में से एक है, जो 3,700 पन्नों की है।

पुलिस ने पाया कि मुख्य आरोपी और कथित मुख्य साजिशकर्ताओं ने अनवर-उल-उलूम, मदरसा आइज़ा (नवाब शाह आलम खान कॉलेज) और मुमताज़ यारउदौला वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद और कानूनी लड़ाई के कारण मोइजुद्दीन की हत्या की सुपारी दी थी।

चार्जशीट में कहा गया है कि अनवर-उल-उलूम वक्फ के संयुक्त सचिव मुजाहिद आलम खान और उनके पिता व सचिव महबूब आलम खान ने "वरिष्ठ वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की जान-बूझकर की गई हत्या की योजना बनाई, उसे फंड किया, उसमें मदद की और उसे अंजाम दिया।" पुलिस ने कहा कि आलम खान परिवार ने वकील की हत्या करने और उसे एक दुर्घटना दिखाने के लिए कथित तौर पर एक गैंग को काम पर रखा था। हालांकि, पुलिस की जांच से पता चला कि यह हत्या थी, डीसीपी के. शिल्पावल्ली ने कहा।

शहर के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने शनिवार को डेक्कन क्रॉनिकल को बताया, "हमारी विशेष टीमों ने अत्याधुनिक तकनीक के साथ चौबीसों घंटे काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच में कोई कमी या खामी न रहे।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों का अपराध बिना किसी संदेह के साबित करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए एक पुख्ता और प्रभावी चार्जशीट दाखिल की है। "अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे।"

जांचकर्ताओं ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में सबूतों के दो बक्से जमा किए थे। सूत्रों ने बताया कि अदालत में पेश किए गए सबूतों में वीडियो और ऑडियो सबूत शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा, "साज़िश को साबित करने के लिए हमने हज़ारों पन्नों के कॉल डेटा रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और दूसरे तकनीकी सबूत इकट्ठा किए हैं।"

एक अधिकारी ने बताया कि मोइज़ुद्दीन और आलम खान परिवार के बीच कानूनी विवाद का इतिहास चार्जशीट का एक बहुत अहम हिस्सा था। नामपल्ली स्टेशन हाउस ऑफिसर सैदुलु ने बताया कि चार्जशीट 90 दिनों की तय समय-सीमा के अंदर दाखिल की गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सज्जनार ने खुद जांच की निगरानी की और कोर्ट में चार्जशीट जमा करने से पहले उसे देखा।

पुलिस ने कहा कि वे दो फरार आरोपियों—हसन बिन अली याफ़ई उर्फ़ चौश और मोहम्मद मुनीर—की तलाश कर रही है। एक अधिकारी ने कहा, "उनकी गिरफ्तारी के बाद हम एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे।"

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों—किशन सिंह, सिंगुरी अभिजीत कुमार, चिननानी, दिघन विनय, घंटा विक्रम आदित्य, बी. दीन दयाल, मनदीप, मोहम्मद निज़ामुद्दीन और आबिद-उर-रहमान—ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्हें मुजाहिद और महबूब आलम खान ने काम पर रखा था। उन्होंने एक SUV (AP09 AT 9538) का इस्तेमाल करके हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद गाड़ी की पहचान छिपाकर कानूनी सज़ा से बचने की कोशिश की।

मारे गए वक्फ एक्टिविस्ट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन के बेटे और वकील एम.एस. फरहान ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करके इस मामले के दूसरे आरोपी महबूब आलम खान की ज़मानत रद्द करने की मांग की है। इससे पहले एक सेशन कोर्ट ने कई शर्तों के साथ महबूब आलम खान को ज़मानत दी थी। मामले में मुख्य शिकायतकर्ता फरहान ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' से बात करते हुए कहा कि वह ज़मानत रद्द कराने और महबूब आलम खान को वापस जेल भेजने के लिए मज़बूती से अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि वह अपने बेटे मुजाहिद के साथ मिलकर कथित तौर पर मुख्य साज़िशकर्ता था। तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी है।

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