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बलात्कार के मामले
Hyderabad: एक लोकल कोर्ट ने गुरुवार को एक आदमी को 20 साल की सज़ा सुनाई। यह केस 2018 में मैलारदेवपल्ली में एक महिला के साथ रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में हुआ था।
कोर्ट ने उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषी, जिसकी पहचान मैलारदेवपल्ली के एस महेंद्र के तौर पर हुई है, पीड़िता के घर में खाना मांगने के बहाने घुसा, जब वह अकेली थी, तो उसने उसे दबोच लिया और उसके साथ रेप किया। उसने यह भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
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