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Telangana High Court का सख्त संदेश
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने कहा है कि बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन को गिराने का खर्च ज़िम्मेदार लोगों से वसूला जाना चाहिए, न कि सरकारी खजाने से। साथ ही, उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) को तारनाका में कथित अतिक्रमण पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सिटी एंड लोकल गाइड्स
यह निर्देश दाचेपल्ली चंद्रबाबू की एक रिट पिटीशन पर आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि श्री दुर्गा पोचम्मा देवस्थानम द्वारा बनाए गए एक आर्च ने लालगुडा फ्लाईओवर के पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली एक पब्लिक सड़क पर अतिक्रमण किया है।
पिटीशनर ने कहा कि 15 मार्च को GHMC मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा कि एक बार जब कोई बिना इजाज़त का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे न केवल उसे हटाएं, बल्कि नियम तोड़ने वाले से गिराने का खर्च भी वसूलें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पब्लिक फंड का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए नहीं किया जा सकता, और कॉस्ट रिकवरी को सिविक अथॉरिटीज़ की कानूनी ज़िम्मेदारी बताया।
GHMC की इस बात पर ध्यान देते हुए कि मंदिर अथॉरिटीज़ को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को शिकायत की जांच करने, सभी संबंधित पार्टियों को सुनवाई का मौका देने और चार हफ़्ते के अंदर ज़रूरी ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया।
सर्कल-43, तरनाका के डिप्टी कमिश्नर को भी जवाबदेही पक्का करने के लिए रेस्पोंडेंट बनाया गया था। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि सिविक बॉडीज़ नोटिस तो जारी करती हैं लेकिन कोर्ट के दखल के बिना उन्हें लागू नहीं करतीं। कोर्ट ने बताया कि TG-bPASS एक्ट, 2020 जैसे कानून, बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन से जुड़ी शिकायतों पर समय पर कार्रवाई करने का आदेश देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया की लगातार अपनाई गई बात को दोहराते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि टाउन प्लानिंग कानूनों के उल्लंघन को माफ़ नहीं किया जा सकता और गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को रेगुलर नहीं किया जाना चाहिए।
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