तेलंगाना

हैदराबाद: कक्षाओं के लिए सेलर के कथित उपयोग पर कॉलेज को नोटिस दिया गया

Tulsi Rao
2 Aug 2026 11:47 AM IST
हैदराबाद: कक्षाओं के लिए सेलर के कथित उपयोग पर कॉलेज को नोटिस दिया गया
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हैदराबाद: मेडचल-मलकजगिरी ज़िले के इंटरमीडिएट शिक्षा अधिकारी (DIEO) ने शनिवार को निज़ामपेट क्रॉसरोड्स पर स्थित इग्नाइट जूनियर कॉलेज को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। कॉलेज पर आरोप है कि वह बिल्डिंग और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए अंडरग्राउंड सेलर (तहखाने) में क्लास चला रहा था और छात्रों के लिए मेस (भोजनालय) भी चला रहा था।

यह नोटिस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की ओर से भेजी गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया था। आयोग को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कॉलेज अपने सेलर का इस्तेमाल पढ़ाई और रहने-सहने के कामों के लिए कर रहा है। यह शिकायत ज़िला प्रशासन को भी सौंपी गई थी।

नोटिस के अनुसार, मेट्रो पिलर A-708 के सामने श्री साई नगर में स्थित कॉलेज पर आरोप है कि वह अंडरग्राउंड सेलर का इस्तेमाल क्लासरूम और मेस के तौर पर कर रहा था। DIEO एम. किशन ने बताया कि बिल्डिंग के नियमों और सुरक्षा कानूनों के तहत, सेलर का इस्तेमाल सिर्फ़ पार्किंग और ज़रूरी यूटिलिटी सेवाओं के लिए किया जा सकता है, न कि पढ़ाई या रहने-सहने के लिए।

नोटिस में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से छात्रों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और यह तेलंगाना बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन के नियमों और गाइडलाइंस का उल्लंघन है।

कॉलेज मैनेजमेंट को यह बताने के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। उन्हें 5 अगस्त तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया है; ऐसा न करने पर विभाग ने कहा है कि वह उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

इस मुद्दे को उठाने वाले NSUI के राज्य नेता देवराला राकेश यादव ने बताया कि बिल्डिंग के नियमों और आग से सुरक्षा के मानकों के अनुसार, सेलर का इस्तेमाल सिर्फ़ पार्किंग और ज़रूरी यूटिलिटी सेवाओं के लिए होता है, न कि क्लासरूम या रहने-सहने के लिए। उन्होंने कहा, "किसी भी छात्र को असुरक्षित जगह पर पढ़ने या रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। 'छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले' हर कॉलेज का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए।"

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