तेलंगाना
Hyderabad: 47 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने तलाशी ली
Tara Tandi
16 July 2026 6:39 PM IST

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Hyderabad हैदराबाद : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने मेसर्स जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड, उसके MD, डायरेक्टर्स और अनजान सरकारी कर्मचारियों और अनजान प्राइवेट लोगों के खिलाफ बैंक फ्रॉड केस में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन किया। यह केस हैदराबाद के UCO बैंक की शिकायत पर आधारित था, जिसमें बैंक को गलत तरीके से 47.37 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
सेंट्रल एजेंसी ने एक रिलीज़ में कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्देश पर 29 जून, 2026 को एक केस रजिस्टर किया गया था। हाई कोर्ट ने UCO बैंक की रिट पिटीशन और CBI की रिव्यू पिटीशन पर क्रमशः 5 मार्च, 2026 और 24 अप्रैल, 2026 को ऑर्डर सुनाए थे।
शिकायत में आरोप है कि आरोपियों ने क्रेडिट फैसिलिटी लेते समय नकली और बनावटी प्रोफॉर्मा इनवॉइस और कोलैटरल सिक्योरिटीज़ की बढ़ा-चढ़ाकर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ।
केस रजिस्टर होने के बाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में कई जगहों पर तलाशी ली गई। CBI ने कहा कि जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें आरोपी कंपनी मेसर्स जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड के डायरेक्टरों से जुड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं।
सेंट्रल एजेंसी के मुताबिक, तलाशी के दौरान, दोषी ठहराने वाले डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत मिले, जिसमें फंड के डायवर्जन से जुड़े रिकॉर्ड और जांच से जुड़े दूसरे मटीरियल शामिल हैं। इनकी जांच की जा रही है ताकि साज़िश की पूरी हद, फंड के फ्लो और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।
रिलीज़ में आगे कहा गया कि आगे की जांच जारी है।
यह मामला 2008-2009 में बैंक द्वारा मंज़ूर किए गए कुल 56 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है, जो बाद में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गए। 2023 में किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में कथित तौर पर कोटेशन में हेरफेर, फंड का डायवर्जन और गिरवी रखी गई प्रॉपर्टीज़ की बढ़ी हुई वैल्यूएशन पाई गई, जिसके कारण बैंक ने अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया और मामले की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को दी।
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