तेलंगाना
ED ने गैंगस्टर नईमुद्दीन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Gulabi Jagat
29 Jan 2026 5:17 PM IST

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Hyderabad, हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिवंगत गैंगस्टर नईमुद्दीन के सहयोगियों और परिवार के सदस्यों सहित 10 व्यक्तियों के खिलाफ जबरन संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से कथित तौर पर धन शोधन करने के आरोप में अभियोग शिकायत दर्ज की। आरोपियों में पशम श्रीनिवास, हसीना बेगम और मोहम्मद थाहेरा बेगम सहित अन्य लोग शामिल हैं। ईडी की जांच में पता चला कि नईमुद्दीन का गिरोह संपत्ति मालिकों को धमकाकर उनकी संपत्तियां अपने सहयोगियों या परिवार के सदस्यों को बेचने या हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करता था। ईडी ने इस तरीके से हासिल की गई 91 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें आयकर विभाग पहले ही जब्त कर चुका है। एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इन संपत्तियों की जब्ती की मांग कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अनुसार, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने पशम श्रीनिवास, हसीना बेगम, मोहम्मद थाहेरा बेगम, मोहम्मद सलीमा बेगम, मोहम्मद अब्दुल सलीम, अहेला बेगम, सैयद नीलोफर, फिरदौस अंजुम, मोहम्मद आरिफ और हीना कौसर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की एमएसजे कोर्ट में अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है।"
न्यायालय ने दिनांक 21.01.2026 को शिकायत का संज्ञान लिया। तेलंगाना पुलिस द्वारा मोहम्मद अब्दुल फहीम, हसीना बेगम, पशम श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल नासिर, थुम्मा श्रीनिवास, बी. श्रवण कुमार और सतीश रेड्डी के खिलाफ गैंगस्टर नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा जबरन कब्जा करने और जमीन बेचने के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। ईडी को आयकर विभाग से भी बेनामी संपत्ति और लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत ख्वाजा नईमुद्दीन उर्फ नईम, हसीना बेगम, ताहिरा बेगम और अन्य के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। यह कार्रवाई तेलंगाना सरकार द्वारा दिवंगत गैंगस्टर नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई थी।
ईडी की जांच में पता चला कि गैंगस्टर नईमुद्दीन [खजा नईमुद्दीन उर्फ नईम] अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न व्यक्तियों की जान और उनके परिवार के सदस्यों की जान की धमकी देकर उनकी संपत्तियों का जबरन पंजीकरण कराने में शामिल था।
उनका तरीका यह था कि वे संपत्तियों की पहचान करते थे, फिर उनके मालिकों को धमकाकर संपत्तियों को नईमुद्दीन के सहयोगियों या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बेचने/हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करते थे। यदि संपत्ति का मालिक उनकी मांगों को नहीं मानता था, तो वे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को अगवा कर लेते थे और फिर उन पर दबाव डालकर उन्हें उप-पंजीयक कार्यालयों में नईमुद्दीन के सहयोगियों या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों का पंजीकरण कराने के लिए लाते थे।
ईडी की जांच में आगे पता चला कि दिवंगत गैंगस्टर नईमुद्दीन ने जबरन बिक्रीनामा पंजीकृत करवाकर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को असली संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया था। हालांकि, विक्रेताओं को उनकी संपत्तियों की बिक्री के बदले कोई आर्थिक मुआवजा नहीं मिला। विक्रेताओं को इस हद तक धमकाया गया कि वे पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए।
पशम श्रीनिवास, नईमुद्दीन का करीबी सहयोगी था और उसने असली मालिकों से संपत्तियों की जबरन वसूली करने और नईमुद्दीन के सहयोगियों या परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों को जबरदस्ती पंजीकृत करवाने के लिए उसके साथ मिलकर काम किया। नईमुद्दीन ने उसे अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियों के पंजीकरण की देखरेख का जिम्मा सौंपा था ।
पीएमएलए जांच में पता चला कि दिवंगत गैंगस्टर नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर कुल 91 संपत्तियां जबरन पंजीकृत की गई थीं । ये संपत्तियां अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्की और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, चूंकि ये सभी संपत्तियां पहले ही आयकर विभाग द्वारा बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत कुर्क की जा चुकी थीं,
लेनदेन अधिनियम, 1988 के तहत, पीएमएलए जांच के दौरान ईडी द्वारा इन्हें कुर्क नहीं किया गया था। हालांकि, ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में उक्त कुर्क संपत्तियों को केंद्र सरकार के अधीन करने की प्रार्थना की गई है।
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