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तेलंगाना पुलिस
Hyderabad: तेलंगाना पुलिस ने एक नागरिक-केंद्रित सिस्टम शुरू किया है, जिसका मकसद पीड़ितों के घर या पसंद की जगह पर FIR दर्ज करना है, ताकि उन्हें संवेदनशील मामलों में पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत खत्म हो जाए।
भारत में इस तरह की यह पहली पहल है, जिससे उन मामलों में FIR का तुरंत रजिस्ट्रेशन पक्का होता है जहाँ पीड़ितों की इज़्ज़त और सुरक्षा की रक्षा करना ज़रूरी है।
अधिकारियों ने बताया कि यह सात तरह के अपराधों के पीड़ितों पर लागू होता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, इंसानी शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, संपत्ति से जुड़े अपराध, और POCSO एक्ट, SC/ST (अत्याचार रोकथाम) एक्ट, बाल विवाह निषेध एक्ट और तेलंगाना रैगिंग निषेध एक्ट जैसे खास कानूनों के तहत आने वाले मामले शामिल हैं।
CID तेलंगाना की एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, चारू सिन्हा ने कहा कि इस पहल का मकसद देरी को रोकना और ज़्यादा सहानुभूति वाला, नागरिक-केंद्रित तरीका अपनाना है।
उन्होंने बताया कि अगर पीड़ित घायल है और उसका इलाज चल रहा है, तो पुलिस वाले उसके घर या अस्पताल जाएँगे, डिटेल्स रिकॉर्ड करेंगे, और फिर FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन वापस आएँगे। FIR पीड़ित को ईमेल या WhatsApp से बताई जाएगी, या ज़रूरत पड़ने पर हार्ड कॉपी दी जाएगी।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) सभी ज़िलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट को भेजे गए, और अगले हफ़्ते कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएँगे ताकि इसे आसानी से लागू किया जा सके।
SOPs में FIR रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, और कानून की खास धाराएँ बताई गई हैं जिनके तहत यह नियम लागू होता है। अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ हफ़्तों में इसे लागू करने का प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है।
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