तेलंगाना
CBI ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के कविता को कोर्ट नोटिस जारी किया
Gulabi Jagat
12 March 2026 5:50 PM IST

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Hyderabad , हैदराबाद: तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के. कविता को गुरुवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने कथित दिल्ली शराब स्कैम केस के सिलसिले में नोटिस भेजा। CBI अधिकारियों की एक टीम बंजारा हिल्स में उनके घर गई और 16 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए तय एक पिटीशन से जुड़ा समन जारी किया। कविता ने कहा कि वह अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं और ऑफिशियल चैनलों के ज़रिए जवाब देंगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का अपना वादा दोहराया और रिक्वेस्ट की कि लीगल प्रोसेस का गलत मतलब न निकाला जाए। X पर एक पोस्ट में कविता ने लिखा, "मुझे आज दोपहर करीब 12.30 PM बजे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक नोटिस भेजा है, जिसमें मुझे बताया गया है कि 16/03/26 को माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन पेश की जा रही है। मैं अपनी लीगल टीम से सलाह-मशविरा कर रही हूँ और ऑफिशियल चैनलों के ज़रिए सही तरीके से जवाब दूँगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सच की जीत होगी, इसलिए मैं लीगल मशीनरी के साथ पूरा सहयोग करना चाहती हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी हायर कोर्ट में अपील फाइल करती है, तो नोटिस भेजना तय कानूनी प्रक्रिया है और मैं सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे इसका किसी भी तरह से गलत मतलब न निकालें जिससे हमारे लीगल फ्रेमवर्क की पवित्रता को नुकसान पहुँचे।"
I have been served a notice by the Central Bureau of Investigation (CBI) at around 12.30 PM today, informing me of the petition being presented in the Hon’ble High Court on 16/03/26.
— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) March 12, 2026
I am in consultation with my legal team and will respond appropriately through official… pic.twitter.com/qhxU8ACVfq
कविता ने इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के पहले के फैसले का भी ज़िक्र किया, जिसमें आरोपों को खारिज कर दिया गया था और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जाँच का सुझाव दिया गया था। CBI ने उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पोस्ट में लिखा था, "आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया था और केस खारिज कर दिया था। आप यह भी जानते हैं कि केस खारिज करने के साथ ही, राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी पूछताछ होनी चाहिए। CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। CBI अधिकारियों ने खुद बताया है कि इस केस की सुनवाई इस महीने की 16 तारीख को होनी है। हम इस मामले पर अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं!! सच मेरे साथ है, मैं अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा।" सोमवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सभी 23 आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में CBI और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ की गई उल्टी बातों पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को संबंधित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) केस में कार्रवाई तब तक टालने का भी निर्देश दिया, जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई नहीं कर लेता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस अपील पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए, जिसमें डिस्चार्ज ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को भी नोटिस जारी किया, क्योंकि सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया शामिल थे, से जुड़े 23 रेस्पोंडेंट की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। (ANI)
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