तेलंगाना
Asaduddin Owaisi ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया पर चिंता जताई
Tara Tandi
13 Jun 2026 4:41 PM IST

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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना में घर-घर जाकर वोटर लिस्ट में सुधार का काम 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक चलेगा। AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कई प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण हजारों वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूट सकते हैं।
अपने चार पन्नों के पत्र में, ओवैसी ने पहले से छपे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म (गिनती वाले फॉर्म) में तुरंत सुधार करने की मांग की। उन्होंने और भाषाओं में फॉर्म उपलब्ध कराने, गड़बड़ियों को दूर करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस और कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएंगे, इसके लिए बेहतर नियम बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया नागरिकों और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है।
ओवैसी ने कहा कि प्री-SIR (स्पेशल समरी रिविजन) के दौरान, BLOs ने 2002 और 2025 की वोटर लिस्ट के बीच वोटर की जानकारी का मिलान किया था। हालाँकि, नए फॉर्म में केवल 2025 की जानकारी होगी। वोटरों को 2002 की लिस्ट की जानकारी हाथ से लिखनी होगी, जिससे उन्हें वही काम दोबारा करना पड़ेगा जो उन्होंने कुछ हफ़्ते पहले गर्मी के सबसे गर्म दिनों में किया था।
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उन्होंने आगे बताया कि वोटरों के पास 2002 की जानकारी नहीं है क्योंकि मैपिंग BLO ऐप पर की गई थी। किसी ने भी वोटरों को ऐसी कॉपी नहीं दी जिसमें 2002 और 2025 दोनों की जानकारी हो।
इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि एन्यूमरेशन फॉर्म में 2002 और 2025 दोनों लिस्ट का मैप्ड डेटा दिखना चाहिए। अगर कोई गलती हो, तो वोटर ऑनलाइन सुधरा हुआ वर्शन डाउनलोड कर सकें। BLOs को घर-घर जाकर मैप्ड या अनमैप्ड वोटर डेटा निवासियों के साथ शेयर करना चाहिए।
इसके अलावा, ओवैसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ़ तेलुगु में छापने के फ़ैसले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हालाँकि तेलुगु तेलंगाना की मुख्य भाषा है, लेकिन अंग्रेज़ी मुख्य प्रशासनिक भाषा है, खासकर हैदराबाद में। उर्दू भी राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग तेलुगु के बजाय उर्दू में पढ़ते और लिखते हैं। वे चाहते हैं कि फॉर्म अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों भाषाओं में छापे जाएँ।
उन्होंने सुझाव दिया कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) बूथ लेवल पर अलग-अलग भाषाओं में फॉर्म छाप सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वोटर्स को अपनी पसंद की भाषा में फ़ॉर्म डाउनलोड करने की इजाज़त मिलनी चाहिए।
इसके अलावा, ओवैसी ने बताया कि कुछ वोटर्स के मामलों को 'विसंगति' (anomalies) के तौर पर चिह्नित किया जाएगा। इनमें नामों में स्पेलिंग की गलतियाँ, पिता और वोटर की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा का अंतर, दादा-दादी/नाना-नानी और वोटर की उम्र में 40 साल से कम का अंतर, परिवार में छह से ज़्यादा बच्चे, या भाई-बहनों के जन्म में नौ महीने से कम का अंतर शामिल है।
हालांकि, ऐसे मामलों में नोटिस भेजे जाएंगे और ERO लेवल पर सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इन मुद्दों को सुलझाने या इन वोटर्स को फ़ाइनल लिस्ट में जोड़ने के लिए कोई साफ़ प्रक्रिया नहीं है। ओवैसी ने तुरंत साफ़ गाइडलाइंस की मांग की।
ओवैसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने वोटर लिस्ट के लिए जिन 12 डॉक्युमेंट्स की लिस्ट दी है, उनमें से चार तेलंगाना में काम के नहीं हैं। तेलंगाना सरकार 'स्थायी निवासी प्रमाण पत्र' (Permanent Resident Certificate) और 'परिवार रजिस्टर' (Family Register) जारी नहीं करती है। 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न' (NRC) तेलंगाना में लागू नहीं होता है। आधार को सिर्फ़ पहचान के सबूत के तौर पर माना जाता है, नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं, और इसे किसी दूसरे डॉक्युमेंट के साथ लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि वोटर्स के पास सिर्फ़ आठ स्वीकार्य डॉक्युमेंट्स हैं। ओवैसी ने मांग की कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फ़ूड सिक्योरिटी कार्ड जैसे आम डॉक्युमेंट्स को भी स्वीकार किया जाए, क्योंकि ECI की लिस्ट "सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर है, पूरी लिस्ट नहीं है।"
उन्होंने यह भी कहा कि यह गलत है कि बैंकों, पोस्ट ऑफ़िस, LIC और PSU से जारी सिर्फ़ उन्हीं डॉक्युमेंट्स को स्वीकार किया जाता है जो 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किए गए हों। उन्होंने तर्क दिया कि 1987 के बाद जारी डॉक्युमेंट्स को स्वीकार न करना मनमाना और अनुचित है।
उन्होंने उन वोटर्स के बारे में दो अहम सवाल उठाए जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। अगर ये वोटर्स फ़ॉर्म 6 और घोषणा पत्र (declaration form) भरते हैं, तो क्या उनके नाम ड्राफ़्ट लिस्ट में जोड़े जाएंगे? उन वोटर्स का क्या जिनके नाम बिना किसी वजह के हटा दिए गए थे और जो पहली बार वोट नहीं दे रहे हैं? उनका फ़ॉर्म 6 इसलिए रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वे "पहली बार वोट देने वाले वोटर नहीं हैं।" उन्होंने पूछा कि ऐसे मामलों को कैसे निपटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि BLOs के पास कोई खाली एन्यूमरेशन फ़ॉर्म (गिनती/सर्वेक्षण फ़ॉर्म) नहीं है, सिर्फ़ मौजूदा वोटर्स के लिए पहले से छपे हुए फ़ॉर्म हैं। हटाए गए या गायब वोटर्स के लिए पालन करने की कोई साफ़ प्रक्रिया नहीं है।
ओवैसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) से अपील की कि वे सुचारू, समावेशी और पारदर्शी एन्यूमरेशन के लिए साफ़ निर्देश जारी करें। दो हफ़्ते से भी कम समय में प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है कि वह हज़ारों योग्य मतदाताओं के छूटने से पहले इन समस्याओं को ठीक करे।
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