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प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तेदार की हत्या
Adilabad: यहां की एक कोर्ट ने मंगलवार को एक आदमी और उसके बेटे को तीन साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई और हर एक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज के प्रभाकर राव ने साथनंबर इलाके के वनोल पांडुरंग और उसके बेटे सूर्यकांत को यह सज़ा और जुर्माना लगाया। उन्हें 12 दिसंबर, 2023 को ज़मीन के झगड़े में कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़े से हमला करके पांडुरंग के भतीजे वनोल ईश्वर राव (32) की हत्या करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले सबूतों और 20 चश्मदीदों की जांच की।
उस समय के SI जी नरेश ने जांच शुरू की और कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जिससे जुर्म में दोनों की भूमिका साबित हुई। SP अखिल महाजन ने मामले में कोर्ट से सज़ा दिलाने के लिए नरेश की तारीफ़ की।
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