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कैंसर को नोटिफ़ाएबल बीमारी
Hyderabad: राज्य सरकार ने मंगलवार को एक सरकारी आदेश (GO Ms No 17) जारी किया, जिससे तेलंगाना में कैंसर को नोटिफ़ाएबल बीमारी बना दिया गया है। अब से, सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को एक महीने के अंदर सभी डायग्नोस हुए मामलों और यहां तक कि मौतों की भी रिपोर्ट देनी होगी। सिटी और लोकल गाइड
पहले, सिर्फ़ NIMS और MNJ इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऑन्कोलॉजी में इंस्टीट्यूशन-लेवल रजिस्ट्री थीं। नए आदेश के तहत, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिकों, आयुष सेंटरों और पैथोलॉजी लैब समेत सभी हेल्थकेयर सुविधाओं को एक सेंट्रलाइज़्ड स्टेट पोर्टल के ज़रिए डेटा रिपोर्ट करना होगा।
इसका मुख्य मकसद एक मज़बूत सर्विलांस सिस्टम बनाना, इलाके के रिस्क फैक्टर्स की पहचान करना और जल्दी पता लगाने के तरीकों को बेहतर बनाना है। MNJ इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऑन्कोलॉजी (MNJIORCC) “सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस” के तौर पर काम करेगा, जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री में जमा करने से पहले डेटा को वैलिडेट करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इकट्ठा की गई सारी जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ रिसर्च और पॉलिसी प्लानिंग के लिए किया जाएगा ताकि मरीज़ों के लिए बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर सर्विस पक्की हो सके।
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