ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड से मारपीट मामले में आरोपी को 15 दिन की जेल

हैदराबाद: हैदराबाद की एक अदालत ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में ड्यूटी पर तैनात होम गार्ड के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में 40 साल के एक व्यक्ति को 15 दिन की साधारण कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।पुलिस के मुताबिक, यह घटना 15 सितंबर को नेहरू स्कूल के पास हुई, जहाँ होम गार्ड HG 8481 एम. भास्कर ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटी पर तैनात थे।
आरोपी की पहचान जियागुडा में रहने वाले मज़दूर पल्लापु श्रीनिवास के तौर पर हुई है। उसने तय किए गए रोड डायवर्जन को नज़रअंदाज़ किया। पुलिस के अनुसार, जब होम गार्ड ने उसे रोका और पूछताछ की, तो श्रीनिवास ने बिना किसी उकसावे के झगड़ा शुरू कर दिया, गाली-गलौज की और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के साथ मारपीट की। पीड़ित की शिकायत के बाद, कुलसुमपुरा पुलिस ने तुरंत STC के तहत एक 'ई-पेटी' (e-petty) केस दर्ज किया।
इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को नामपल्ली के गांधी भवन स्थित मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में IV स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पी. सावित्री देवी के सामने हुई।सुनवाई के दौरान आरोपी का अपराध साबित होने पर, मजिस्ट्रेट ने सिटी पुलिस (CP) एक्ट की धारा 70(b) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 292, 221 और 115(2) के तहत उसे 15 दिन की कैद और ₹3,050 का जुर्माना लगाया।
कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ़ सख़्त रुख अपनाते हुए, पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोशिश करने वालों के खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।





