तेलंगाना

वारसीगुडा के एक व्यक्ति को 112 इमरजेंसी नंबर का गलत इस्तेमाल करने पर सात दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई

Tulsi Rao
21 Aug 2026 10:45 AM IST
वारसीगुडा के एक व्यक्ति को 112 इमरजेंसी नंबर का गलत इस्तेमाल करने पर सात दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई
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हैदराबाद: गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने वारसीगुडा के रहने वाले 34 साल के ड्राइवर को 112-इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर का गलत इस्तेमाल करने और पुलिस कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में सात दिन की जेल की सज़ा सुनाई।

आरोपी की पहचान वारसीगुडा पुलिस स्टेशन इलाके के रामनगर निवासी वर्धा सतीश के तौर पर हुई है। उसे इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बार-बार कॉल करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके इमरजेंसी सर्विस कर्मचारियों का समय बर्बाद करने का दोषी पाया गया।

पुलिस के मुताबिक, CDO फंक्शनल वर्टिकल डिवीज़न ने सतीश के खिलाफ 'ई-पेटी' (e-petty) केस दर्ज किया था। उस पर इमरजेंसी के समय तुरंत पुलिस मदद के लिए बने नंबर 112 पर फालतू कॉल करके परेशान करने की कई शिकायतें मिली थीं।

बाद में सतीश को 12वें स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट बी.वी. नागेंद्र रेड्डी ने आरोपी को सिटी पुलिस एक्ट और BNS के तहत दोषी ठहराया।

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