
Tamil Nadu तमिलनाडु: डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा है कि राज्यपाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी भारतीय राज्यों के अधिकारों की जीत है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि तमिलनाडु विधानसभा में पारित और भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल द्वारा स्थगित किए जाने पर स्वीकृत माना जाएगा।
तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए 10 विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा की गई सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये विधेयक राज्यपाल को दोबारा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से स्वीकृत माने जाएंगे।
यह भी आदेश दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु विधानसभा में पारित और भेजे गए दस विधेयकों को निलंबित करना कानून के विरुद्ध है और राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।
इसके बाद डीएमके संसदीय दल की नेता और सांसद कनिमोझी ने अपने एक्स पेज पर लिखा,
"सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल के खिलाफ दायर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को तमिलनाडु के लोगों के कल्याण और संविधान के खिलाफ रोके रखने का आरोप लगाया था।"
मुख्यमंत्री के भाई एम.के. स्टालिन की यह जीत न केवल तमिलनाडु बल्कि सभी भारतीय राज्यों के अधिकारों की जीत है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, "तमिलनाडु लड़ेगा! तमिलनाडु जीतेगा!"





