
तिरुनेलवेली: एक महत्वपूर्ण फैसले में, तिरुनेलवेली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी), तिरुनेलवेली के प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक को निर्देश दिया है कि वे अपने निजी कोष से एक यात्री को 35,000 रुपये का मुआवजा दें, जिसे बस में खराब एयर कंडीशनर के कारण असुविधा हुई थी।
पलायमकोट्टई स्थित एनजीओ ए कॉलोनी के शिकायतकर्ता वी राजेश (36) ने बताया कि उन्होंने 2024 में मदुरै से तिरुनेलवेली तक एक एसी बस में 190 रुपये का टिकट लिया था, जिसमें मानक किराए के अलावा 37 रुपये अतिरिक्त शामिल थे। हालाँकि, पूरी यात्रा के दौरान बस का एसी सिस्टम काम नहीं करता रहा, जिससे उन्हें काफी असुविधा हुई।
टीएनएसटीसी के महाप्रबंधक के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद राजेश ने अपने वकील ए. ब्रम्मा के माध्यम से आयोग का दरवाजा खटखटाया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, आयोग के अध्यक्ष वाई ग्लैडस्टोन ब्लेस्ड टैगोर और सदस्य एम कनागासाबापति ने माना कि सेवा में कमी के कारण शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने टीएनएसटीसी के महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक को आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये का समेकित मुआवजा अपनी जेब से देने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी टीएनएसटीसी के धन का उपयोग नहीं करेंगे।
भुगतान न करने की स्थिति में, अधिकारियों को 9% ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा, और शिकायतकर्ता उनके खिलाफ निष्पादन आवेदन दायर कर सकता है।





