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तिरुनेलवेली TIRUNELVELI : 2014 में थिरुवेंगदम के पास उदप्पनकुलम गांव में तीन अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या के मामले में चार लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में ग्यारह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि अन्य की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
यह आदेश गुरुवार को पीसीआर अधिनियम मामलों के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक जाति हिंदू समुदाय के 25 लोगों पर अनुसूचित जाति के तीन लोगों - कलिराज (45), वेणुगोपाल (42) और मुरुगन (40) की हत्या का आरोप है, जब वे दोपहिया वाहन पर शंकरनकोविल की ओर जा रहे थे।
तत्कालीन डीएसपी कलिवरथन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और जाति हिंदुओं को गिरफ्तार किया था।
फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सुरेश कुमार ने चार दोषियों - पोन्नुमनी, गुरुसामी, मुथुकृष्णन और कालीराज को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पांच आरोपियों को तीन आजीवन कारावास और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही कहा कि सभी दोषियों द्वारा ये सजा एक साथ काटी जा सकती है।
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