
Chennai चेन्नई, 24 जून: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें राज्य की तिरुप्परमकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है, जिसे तमिलनाडु सरकार के वकील बी. करुणाकरण के माध्यम से दाखिल किया गया।
वकील ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के 6 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की पुष्टि की। इस आदेश ने 1 दिसंबर, 2025 के सिंगल जज के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें त्योहार के दिन पारंपरिक दीपक जलाने का निर्देश दिया गया था।
6 जनवरी को हाई कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इस धार्मिक प्रथा के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका महज एक "काल्पनिक भूत" है, जिसे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए खड़ा किया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिस जगह पर पत्थर का खंभा (दीपाथून) स्थित है, वह श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की संपत्ति है और इस मामले में वक्फ बोर्ड का फिलहाल कोई अधिकार या पक्ष नहीं बनता है।





