चेन्नई CHENNAI: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से उन मीडिया रिपोर्टों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिनमें दावा किया गया है कि एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन इंडिया की फैक्ट्री में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। श्रम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
चूंकि तमिलनाडु सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही, क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय को भी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ताइवान स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में अपनी फैक्ट्री में एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। मीडिया रिपोर्टों में कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और भारत में फॉक्सकॉन की नियुक्ति करने वाली एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी विवाहित महिलाओं को इस आधार पर नौकरी नहीं देती है कि उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और इसलिए वे अपने अविवाहित समकक्षों की तरह काम में उतनी उत्पादक नहीं हो सकतीं।