तमिलनाडू

'दोहरे हत्याकांड की जांच करें, एससी/एसटी एक्ट के तहत एसीपी पर मामला दर्ज करें': मद्रास हाईकोर्ट

Gulabi Jagat
26 July 2023 1:01 AM GMT
दोहरे हत्याकांड की जांच करें, एससी/एसटी एक्ट के तहत एसीपी पर मामला दर्ज करें: मद्रास हाईकोर्ट
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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने 2020 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व करुप्पायुरानी उप-मंडल डीएसपी विजयकुमार द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया और आईजीपी (दक्षिण क्षेत्र) को 'डेनोवो जांच' करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन ने पुलिस विभाग को हत्या मामले की जांच के दौरान कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा के लिए विजयकुमार (अब मदुरै शहर में एसीपी-सेलूर) पर एससी/एसटी अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया।
अदालत ने गृह सचिव को जांच के दौरान जानबूझकर की गई चूक और चूक के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले की नये सिरे से जांच दो महीने में पूरी होनी चाहिए।
अदालत ने अपने भाई कृष्णराजन (कुन्नथुर पंचायत के तत्कालीन पंचायत अध्यक्ष) और दोस्त मुनीसामी की हत्या से संबंधित मामले को मदुरै ग्रामीण पुलिस से सीबी-सीआईडी में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली भास्करन द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि जांच पक्षपातपूर्ण और अनुचित तरीके से की गई और कुछ संदिग्धों के नाम अंतिम रिपोर्ट से हटा दिए गए। अदालत ने अप्रैल में आईजीपी साउथ जोन असरा गर्ग को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी (आईओ) ने निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की।
अदालत ने कहा, आईओ ने मनगढ़ंत सबूत पेश किए, मामले के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एकत्र नहीं किए और निर्दिष्ट समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की।
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