तमिलनाडू
PMK के आंतरिक विवाद का मामला अदालत में उठा, न्यायाधीश ने दीवानी उपचार की सलाह दी
Gulabi Jagat
20 Feb 2026 5:10 PM IST
Chennai, चेन्नई : पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के भीतर चल रहे पार्टी विवाद में गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय में दलीलें पेश किए जाने के बाद नए घटनाक्रम सामने आए, जिसमें न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को विवाद के निपटारे के लिए दीवानी अदालत में जाने की सलाह दी।
एक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दावा किया कि अंबुमणि रामदास को पार्टी अध्यक्ष के रूप में पेश करने वाले मनगढ़ंत दस्तावेज़ कथित तौर पर दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंबुमणि न तो पार्टी के सदस्य हैं और न ही अध्यक्ष पद संभालने के लिए अधिकृत हैं, और इन दावों को गलत बताया। वकील ने आगे कहा कि पार्टी का 'आम' चिन्ह जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा।
इसी बीच, पीएमके के संस्थापक डॉ. एस. रामदास की ओर से दायर एक याचिका में पार्टी के आंतरिक मुद्दों के समाधान होने तक आगामी विधानसभा चुनावों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को विवाद के निपटारे के लिए दीवानी अदालत में जाने की सलाह दी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
विपक्षी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बालू ने आरोप लगाया कि रामदास की उम्र का दुरुपयोग करके मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सवाल उठाया कि क्या मामले के दस्तावेजों में मौजूद हस्ताक्षर वास्तव में पीएमके संस्थापक के हैं।
उन्होंने कहा कि रामदास से संबंधित विभिन्न हलफनामों और अन्य दस्तावेजों में मिले हस्ताक्षरों में विसंगतियां हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में एक अलग आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है और आरोप लगाया है कि अदालत को गुमराह किया गया था।
अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि इस मामले के संबंध में रामदास के पक्ष पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
एडवोकेट बालू के अनुसार, आज के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पीएमके उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य ए और बी फॉर्म पर अंबुमणि रामदास के हस्ताक्षर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पीएमके के भीतर आंतरिक विवाद और भी गहरा गया है, जिसमें दोनों गुट पार्टी नेतृत्व और उम्मीदवार खड़े करने के अधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं।
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