
चेन्नई: जीसीसी ने दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भोजनालयों और कारखानों में तमिल नाम के बोर्ड लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने की घोषणा की है। नियम का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। श्रम विभाग के आयुक्त एस ए रमन की अध्यक्षता में शुक्रवार को रिपन बिल्डिंग में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक हुई। घोषणा की गई कि तमिल नाम के बोर्ड न लगाने पर तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान नियम, 1948 के नियम 18 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाली खानपान इकाइयों पर तमिलनाडु खानपान प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 23 के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं। इनमें श्रम विभाग, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, तमिल विकास विभाग, स्थानीय निकाय और व्यापार एवं खाद्य संघों के प्रतिनिधि समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
समितियाँ रणनीति तैयार करेंगी, जागरूकता अभियान चलाएंगी, ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करके पर्चे बांटेंगी और मासिक समीक्षा बैठकें करेंगी। निगम और नगर आयुक्तों को सख्त अनुपालन के लिए दुकान मालिकों और उद्योग प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में डिप्टी कमिश्नर (राजस्व और वित्त) एम. ब्रिथिविराज और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक कार्तिकेयन समेत अन्य लोग शामिल हुए।