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Tamil Nadu चेन्नई : चेन्नई की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी संगठन की विभाजनकारी और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) के एक कार्यकर्ता को दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को एक बयान में कहा।
बयान के अनुसार, अब्दुल्ला उर्फ सरवण कुमार पर आईपीसी और यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने उसे गैरकानूनी गतिविधि करने के लिए दूसरों को सलाह देने/उकसाने का दोषी पाया।
एजेंसी ने कहा, "एनआईए जांच से पता चला है कि आरोपी ने प्रतिबंधित संगठन की नापाक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से खुद को उससे जोड़ने का प्रयास किया था। उसने हूती के लिए भी समर्थन मांगा था, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंककर खिलाफत (खिलाफत) स्थापित करना चाहता है।" इस एजेंडे के तहत, आरोपी ने 2021 में दो मौकों पर अपने फेसबुक अकाउंट - 'अब्दुल्ला इब्न सुब्रमण्यम' पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के स्पष्ट उद्देश्य से पोस्ट अपलोड किए थे। एनआईए जांच के अनुसार, उसने भारत सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ावा देने का प्रयास किया था और गैरकानूनी गतिविधि करने के इरादे से दूसरों को राज्य/सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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