चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए 6.97 करोड़ रुपये कर की मांग करने वाले वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीएसटीआई) द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद ने टीएनईआरसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राहत प्रदान की और मामले को 1 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। यह कहते हुए कि टीएनईआरसी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आपूर्ति के दायरे में आती हैं, डीजीजीएसटीआई ने 6 मई को मांग नोटिस जारी किया।
इसमें टीएनईआरसी से लागू ब्याज के साथ 9.67 करोड़ रुपये का कर चुकाने की मांग की गई और जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने प्रस्तुत किया कि आयोग न्यायिक और विधायी कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था; न्यायालय के कार्य न्यायिक होते हैं।
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