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Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने PMK प्रमुख रामदास के मामले में ECI से जवाब मांगा

Subhi
3 Feb 2026 9:52 AM IST
Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने PMK प्रमुख रामदास के मामले में ECI से जवाब मांगा
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को नोटिस जारी कर PMK के संस्थापक एस. रामादोस की याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया। याचिका में कोर्ट से ECI द्वारा उनके बेटे अंबुमणि रामादोस के गुट को 'आम' चुनाव चिन्ह देने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।

हालांकि, ECI ने चुनाव चिन्ह आवंटित करने वाला कम्युनिकेशन पूर्व अध्यक्ष (अंबुमणि) के पते पर भेजा। वकील ने कोर्ट को बताया कि संस्थापक को सभी कम्युनिकेशन भेजने के लिए कमीशन से किए गए अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।

सीनियर वकील एन. एल. राजा ने कहा कि वह अंबुमणि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कोर्ट में कुछ बातें रखना चाहते हैं। हालांकि, बेंच ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और कहा कि अंबुमणि याचिका में पक्षकार नहीं हैं।

पिता और बेटे के बीच चल रही सत्ता की खींचतान के बीच, पिता ने कोर्ट में यह याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि ECI का कम्युनिकेशन – 30 जुलाई, 2025 को – चेन्नई के 10 तिलक स्ट्रीट स्थित पते पर भेजा गया, जहां अंबुमणि का ऑफिस था, जबकि इसे 63 नट्टू मुथु नाइकेन स्ट्रीट, वन्निया तेनामपेट, चेन्नई पर भेजा जाना चाहिए था, जो एस. रामादोस का सही पता है।


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