तमिलनाडू

मद्रास उच्च न्यायालय ने कुड्डालोर के अधिकारियों को कृषि भूमि से रैयतों को बेदखल करने से रोका

Tulsi Rao
19 July 2025 3:44 PM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने कुड्डालोर के अधिकारियों को कृषि भूमि से रैयतों को बेदखल करने से रोका
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कुड्डालोर के राजस्व अधिकारियों को मलैयादिकुप्पम सहित कुछ गाँवों के किसानों को वेल्लाकरई मधुरा स्थित सरकारी ज़मीन से बेदखल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है, जहाँ वे कई वर्षों से खेती कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति एम सुंदर और हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने किसानों द्वारा दायर तत्काल याचिकाओं पर अंतरिम निर्देश जारी किया। अदालत ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कलेक्टर के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर राजस्व सचिव द्वारा निर्णय होने तक याचिकाकर्ताओं को ज़मीन से बेदखल करने की कार्रवाई न करें। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपील दायर होने की स्थिति में, उन्हें आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले 10 दिन का समय दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आर तिरुमूर्ति ने दलील दी कि जिला प्रशासन ने 9 जून को बेदखली प्रक्रिया के खिलाफ किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर नकारात्मक आदेश पारित किया था।

उन्होंने कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के लिए राजस्व सचिव को एक अपील और एक याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सचिव द्वारा इस मामले पर कोई निर्णय लिए जाने से पहले ही अधिकारियों ने किसानों को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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