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तमिलनाडु Tamil Nadu : तमिलनाडु मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को कल्लाकुरिची शराब त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग करने वाली नई याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली खंडपीठ ने एआईएडीएमके के पूर्व विधायक ए शिरधरन, डीएमडीके के पूर्व विधायक बी पार्थसारथी और अधिवक्ता मोहनदास द्वारा दायर नई याचिकाओं को एआईएडीएमके अधिवक्ता आईएस इनबादुरई और पीएमके अधिवक्ता के बालू द्वारा पहले दायर याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। इन सभी याचिकाओं में शीघ्र और निष्पक्ष जांच के लिए जांच को राज्य एजेंसी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य ने पहले की दो याचिकाओं के जवाब में स्थिति रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने नई याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। इसके बाद, पीठ ने आगे की दलीलों के लिए अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की।
सीबीआई जांच की मांग कल्लकुरिची शराब त्रासदी के मद्देनजर की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अधिवक्ता इनबादुरई ने शुरू में उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिसमें गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) से जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई। इसी तरह, अधिवक्ता के बालू ने एक और जनहित याचिका दायर की, जिसमें जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने और त्रासदी में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का अनुरोध किया गया। राज्य को नई याचिकाओं पर जवाब देने के लिए अदालत का निर्देश स्थिति की गंभीरता और कल्लकुरिची शराब त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्यापक जांच की मांग को रेखांकित करता है।
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Kiran
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