
Tamil Nadu तमिलनाडु : शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा शिक्षकों को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्वीकृत विषयों के अलावा अन्य विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन वेतन का न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्निर्धारण किया जाना है। इसलिए संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय के संभागीय पर्यवेक्षक 26 व 27 मई को व्यक्तिगत रूप से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का दौरा करें तथा कार्य अभिलेखवार जांच कर संयुक्त निदेशक को सौंपे, इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र को पूर्ण करें, संघवार रिपोर्ट संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। चेन्नई उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा के निर्णय के अनुसार यदि 19 मई के बाद स्वीकृत विषयों के अलावा अन्य विषयों में शिक्षकों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन वेतन प्राप्त करते पाया गया तो संबंधित अधिकारियों व कार्यालय कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।





