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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पशुपालन निदेशक को तमिलनाडु के मुख्य सचिव से परामर्श के बाद आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अधिवक्ता बालाजी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें मदुरै में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने बताया कि ये कुत्ते अक्सर सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और कुत्तों के काटने से कई लोग रेबीज से पीड़ित हो चुके हैं। उन्होंने अदालत से मदुरै निगम को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने की। मदुरै निगम ने अदालत को सूचित किया कि आवारा कुत्तों को मारना कानून के तहत अनुमति नहीं है। हालांकि, सेलूर और वेल्लक्कल में नसबंदी केंद्र चालू हैं और हर महीने करीब 500 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है। मदुरै में आवारा कुत्तों की गिनती के लिए एक सर्वेक्षण मार्च की शुरुआत में शुरू होगा, जिसमें कॉलेज के छात्र स्वेच्छा से काम करेंगे। निगम ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार अतिरिक्त धनराशि आवंटित करती है, तो वे अधिक नसबंदी केंद्र स्थापित कर सकते हैं, पशु चिकित्सकों की भर्ती कर सकते हैं और आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए 2023-24 वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। न्यायाधीशों ने सुझाव दिया कि निगम आवारा कुत्तों के प्रबंधन में मदद के लिए निवासी कल्याण संघों से सहायता ले सकता है। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत करने में देरी पर असंतोष व्यक्त किया और पशुपालन निदेशक को मुख्य सचिव से परामर्श करने और 7 मार्च तक आवारा कुत्तों के नियंत्रण उपायों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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