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तमिलनाडु Tamil Nadu: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा शुरू किया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था। सेंथिल बालाजी को पिछले साल जून में ईडी ने गिरफ्तार किया था और हिरासत से रिहाई की उनकी याचिका को चेन्नई जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद न्यायाधीश एस. अली ने सेंथिल बालाजी को आरोप तय करने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। तदनुसार, सेंथिल बालाजी इस महीने की 8 तारीख को अदालत में पेश हुए, जहां उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए और गवाहों को समन जारी किए गए। जब कल न्यायाधीश एस. अली के समक्ष मामला सुनवाई के लिए आया, तो करूर सिटी यूनियन बैंक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक हरीश कुमार पहले गवाह के रूप में पेश हुए।
ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश ने हरीश कुमार से पूछताछ की। उन्होंने सेंथिल बालाजी, उनकी पत्नी मेघला और उनके भाई अशोककुमार के बैंक खातों से संबंधित विवरण प्रदान किए। सेंथिल बालाजी के बचाव पक्ष के वकील एम. कौथमन ने कुछ विवरणों पर आपत्ति जताई। इसके बाद जज एस. अली ने जिरह को इस महीने की 22 तारीख तक के लिए टाल दिया और तब तक के लिए सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत को 55वीं बार बढ़ा दिया।
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Kiran
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