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Chennai.चेन्नई: तांबरम क्षेत्र में जल-निकायों पर निर्माण कार्य को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में ध्यान दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया कि तांबरम कॉर्पोरेशन ने जल-निकायों के संरक्षण की अनदेखी करते हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शौचालय जैसी संरचनाएँ निर्माणाधीन हैं।
याचिका में कहा गया है कि जल-निकाय शहर के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनका संरक्षण आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन जल-निकायों पर अनधिकृत निर्माण पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट से तांबरम कॉर्पोरेशन को रोकने और स्थिति का पूरा जायजा लेने का निर्देश देने की मांग की है।
मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तांबरम कॉर्पोरेशन और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
वकीलों ने कोर्ट में कहा कि जल-निकायों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं। तांबरम कॉर्पोरेशन के निर्माण कार्य से जल-निकायों की पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है, जलस्तर में कमी या प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस कारण कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लिया है।
स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी कोर्ट में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि शहर में तेजी से बढ़ते निर्माण और जल-निकायों पर दबाव से स्थानीय पारिस्थितिकी खतरे में है। उन्होंने प्रशासन से जल-निकायों को संरक्षित करने और निर्माण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।
तांबरम कॉर्पोरेशन ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार वे कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी दस्तावेज और अनुमति पत्र प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के निर्माण में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जल-निकायों पर अनियंत्रित निर्माण न केवल पर्यावरणीय संकट को बढ़ाता है, बल्कि शहर के जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
मद्रास हाई कोर्ट ने तांबरम कॉर्पोरेशन और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दें। कोर्ट की अगली सुनवाई में सभी पक्षों से विवरण और दस्तावेज पेश करने को कहा गया है।
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