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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु परिवहन विभाग ने सरकारी बसों में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मुफ्त यात्रा के संबंध में ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पहल मई में हुई एक घटना के बाद की गई है, जिसमें एक बस कंडक्टर और एक पुलिस अधिकारी के बीच मुफ्त यात्रा को लेकर हुई बहस का वीडियो वायरल हुआ था। इसके जवाब में, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और स्पष्टता प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं। पुलिसकर्मी तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित गैर-वातानुकूलित (गैर-एसी) शहरी और उपनगरीय बसों में अपने ड्यूटी वाले जिले के भीतर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
पुलिसकर्मियों को एक मुफ्त यात्रा पास जारी किया जाएगा, जो उनके ड्यूटी वाले जिले के भीतर और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा। मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए पास प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी यात्रा पास प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यात्रा पास का दुरुपयोग करने पर जब्ती और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अंतर-जिला यात्रा: जिलों के बीच यात्रा के लिए, पुलिस कर्मियों को मुफ्त यात्रा के लिए एक वैध "वारंट" प्रस्तुत करना होगा। दिशानिर्देशों का उद्देश्य भ्रम को रोकना और पुलिस कर्मियों और परिवहन विभाग के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करना है, साथ ही मुफ्त यात्रा लाभों के उपयोग में जवाबदेही बनाए रखना है।
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Kiran
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