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तमिलनाडु Tamil Nadu: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी से बीआरएस नेता के कविता की कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इन मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि वह करीब पांच महीने से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रमश: आरोप पत्र और अभियोजन शिकायत दायर की है। अभियोजन शिकायत ईडी के आरोप पत्र के बराबर होती है।
रोहतगी ने कहा कि इन दोनों मामलों में करीब 500 गवाह हैं। यह तर्क देते हुए कि वह जमानत की हकदार हैं, रोहतगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और पारित आदेश का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में जमानत दी गई थी। रोहतगी ने कहा कि कविता का मामला शीर्ष अदालत के इन आदेशों के अंतर्गत आता है। पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे।" रोहतगी ने कहा, "क्या मैं अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता हूं।"
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Kiran
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