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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का धर्म के नाम पर दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सांप्रदायिक सद्भाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए भारत हिंदू मुन्नानी को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद से संबंधित धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जी.के. इलांथिरायन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक विशेष धार्मिक समूह को जुलूस में "वेल" ले जाने और भक्ति गीत गाने की अनुमति देने से क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। फैसले में कहा गया, "विविधता में एकता हमारे देश की ताकत है और सरकार को सभी समुदायों के बीच शांति सुनिश्चित करनी चाहिए।"
न्यायाधीश ने आगे कहा कि राज्य को धार्मिक भावनाओं को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। तिरुपरनकुंद्रम विवाद का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि जुलूस की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राज्य मशीनरी ने पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस आयोजन की इजाजत देने से अन्य धार्मिक समूह भड़क सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। याचिकाकर्ता, भारत हिंदू मुन्नानी (उत्तरी चेन्नई) के उप जिला अध्यक्ष एस युवराज ने चेन्नई में एकंबरेश्वर मंदिर से कंडा कोट्टम तक रसप्पा स्ट्रीट, नैनीअप्पन स्ट्रीट और थंगा सलाई से गुजरने वाले जुलूस की अनुमति मांगी थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ इस्लामी समूहों ने तिरुपरनकुंडराम पहाड़ी को सिकंदर पहाड़ी के रूप में संदर्भित किया था और इस पर अपना अधिकार जताया था, जिससे हिंदू समूह ने प्रस्तावित मार्च के माध्यम से दावे की निंदा की। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के सरकारी अभियोजक (पीपी) हसन मोहम्मद जिन्ना ने तर्क दिया कि प्रस्तावित मार्ग में संकरी गलियां, व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्र, स्कूल, दुकानें और एक रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के जुलूस से दैनिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है
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