तमिलनाडू

Andhra : पीसीपीएनडीटी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें,आंध्र स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा

Sarita
21 Sept 2024 10:25 AM IST
Andhra : पीसीपीएनडीटी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें,आंध्र स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा
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विजयवाड़ा VIJAYAWADA : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त सी हरि किरण ने लैंगिक भेदभाव को रोकने तथा महिलाओं एवं बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के महत्व पर जोर दिया। वे शुक्रवार को मंगलागिरी स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम पर समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। हरि किरण ने एएनएम पोर्टल के माध्यम से व्यापक डेटा संग्रह, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने वाली गर्भवती महिलाओं तथा गर्भपात कराने वाली महिलाओं पर नजर रखने तथा बेहतर निगरानी के लिए इस डेटा को पीसीपीएनडीटी पोर्टल से जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने अधिकारियों को जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग करते हुए चिकित्सा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा सिस्टम में प्रत्येक पंजीकृत केंद्र की तस्वीरें प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अल्ट्रासाउंड, सीटी तथा एमआरआई मशीनों के लिए उपकरण उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले केंद्रों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। किरण ने 15 जून से 15 सितंबर तक निरीक्षणों में गिरावट देखी तथा जिला समुचित प्राधिकारियों (डीएए) तथा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएमएचओ) से मॉडल केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सिफारिश की। बैठक में पीसीपीएनडीटी पोर्टल के आधुनिकीकरण और फॉर्म एफ रिपोर्ट की जांच जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।


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