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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को कार्यकर्ता जगबर अली के शव को निकालने की अनुमति दे दी, जिनकी हत्या पुदुकोट्टई जिले में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने के लिए की गई थी।
न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने सरकारी पुदुकोट्टई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन को शुक्रवार को उस स्थान पर मोबाइल एक्स-रे यूनिट की सुविधा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें दफनाया गया था। शव को निकालने और एक्स-रे की रिकॉर्डिंग की जाएगी और परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी में जांच की जाएगी।
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