सिक्किम

Sikkim : तेंदुए की खाल की तस्करी के मामले में दो लोगों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

SANTOSI TANDI
30 April 2025 1:03 PM GMT
Sikkim :  तेंदुए की खाल की तस्करी के मामले में दो लोगों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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Darjeeling दार्जिलिंग, : यहां की एक अदालत ने जोरेबंगला के रामजी बस्ती के प्राणेश सुब्बा और आनंद तमांग को तेंदुए की खाल का सौदा करने के जुर्म में दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दार्जिलिंग के एपीपी पंकज प्रसाद ने बताया, "सीजेएम कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 (1) के तहत दोनों को दो साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी।" प्रसाद के अनुसार, मामला 21 जुलाई 2019 का है, जब सिंगालीला साउथ रेंज दार्जिलिंग वन्यजीव प्रभाग के रेंज अधिकारी को सूचना मिली कि तेंदुए की खाल का सौदा किया जा रहा है। "सूचना मिलने के बाद उन्होंने प्राणेश को सुखिया बुलाया और पूछताछ के बाद आनंद का नाम भी सामने आया।
दोनों ने कबूल किया कि चार महीने पहले उन्होंने जाल बिछाकर एक तेंदुए को पकड़ा और उसे मार डाला था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जानवर की खाल निकालकर जंगल में दफना दी थी," प्रसाद ने बताया। एपीपी ने आगे बताया कि दोनों अपराधी वन अधिकारियों को उस स्थान पर ले गए थे, जहां उन्होंने जानवर को दफनाया था, जहां से शव बरामद किया गया था। उन्होंने कहा कि मौके पर जानवर की खोपड़ी और जबड़ा मिला था, साथ ही लोहे का जाल भी मिला था। प्रसाद ने कहा, "आगे की पूछताछ के बाद, सुब्बा के घर से तेंदुए की खाल भी बरामद की गई। अभियोजन रिपोर्ट दायर की गई और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। आज अदालत ने उन्हें दोषी पाया।"
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