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सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अटल सेतु पुल पर नो-पार्किंग नियम का कड़ाई से पालन होगा

nidhi
5 Aug 2026 7:24 AM IST
सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अटल सेतु पुल पर नो-पार्किंग नियम का कड़ाई से पालन होगा
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सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
गंगटोक: सिक्किम हाई कोर्ट ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दोनों राज्यों को जोड़ने वाले अटल सेतु पुल पर गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगाने वाले अपने पुराने आदेश को सख्ती से लागू करें।
सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर रंगपो में स्थित अटल सेतु पुल, NH 10 के ज़रिए दोनों राज्यों को जोड़ता है।
इससे पहले अप्रैल में, सिक्किम हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अटल सेतु पुल के किनारों पर किसी भी हल्की या भारी गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, NHIDCL ने सिक्किम हाई कोर्ट को बताया कि कोर्ट की रोक के बावजूद, अटल सेतु पुल के किनारों पर गाड़ियां पार्क करने दी जा रही हैं।
30 जुलाई को चीफ जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की डिवीज़न बेंच ने निर्देश दिया कि NHIDCL को पुल के दोनों तरफ़ बोर्ड लगाने चाहिए जिन पर लिखा हो कि यह रोक कोर्ट के आदेश के तहत लागू की गई है।
बेंच ने राज्य के संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पर रंगपो पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स (SHOs) को सिक्किम हाई कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए सूचित करें। निर्देश दिया गया कि SHO यह पक्का करें कि पुल के किनारों पर गाड़ियां पार्क न हों और अगर कोई गाड़ी गलत तरीके से या गैर-कानूनी रूप से पार्क की हुई पाई जाती है, तो आदेश का उल्लंघन करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाए।
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