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मतदाता सूची संशोधन शुरू
Gangtok: सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज यादव ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की शुरुआत की घोषणा की। यह प्रक्रिया 6 सितंबर तक जारी रहेगी।
यादव ने कहा, "यह प्रक्रिया 20 मई से शुरू होगी। छपाई और योजना सहित प्रारंभिक कार्य 28 मई से 29 मई तक चलेगा, जबकि बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले दौरे 28 जून तक जारी रहेंगे।"
इन दौरों के दौरान, BLOs गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) वितरित करेंगे और उन्हें वापस लेंगे, साथ ही मतदाताओं को उन्हें भरने में सहायता करेंगे। नागरिक मतदाता विवरण को सत्यापित करने के लिए ECI Net मोबाइल एप्लिकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं।
यादव ने बताया कि सत्यापन के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है।
उन्होंने कहा, "यदि किसी मतदाता का नाम 2002 से पहले ही मतदाता सूची में मौजूद था, तो किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी। केवल गणना प्रपत्र जमा करना होगा।"
हालाँकि, 2002 के बाद जोड़े गए मतदाताओं को अपने उन माता-पिता के साथ अपना संबंध (linkage) स्थापित करना होगा, जिनके नाम 2002 से पहले मतदाता सूची में मौजूद थे।
उन्होंने आगे कहा, "यदि यह संबंध सत्यापित हो जाता है, तो किसी और दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि BLOs को घर-घर जाकर किए जाने वाले दौरों के दौरान सहायक दस्तावेज़ एकत्र करने या सत्यापित करने का अधिकार नहीं है। जिन मामलों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, उन्हें सुनवाई के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) के पास भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा, "यदि घर-घर जाकर किए जाने वाले दौरे के समय मतदाता घर पर मौजूद नहीं होते हैं, तो उनके आवास पर BLO के संपर्क विवरण वाला एक स्टिकर छोड़ दिया जाएगा।"
CEO ने बताया कि सिक्किम में वर्तमान में 572 मतदान केंद्र हैं और इस कार्य के लिए उतने ही BLOs तैनात किए गए हैं। 54 अतिरिक्त मतदान केंद्रों के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है।
दस्तावेज़ों के संबंध में, यादव ने कहा कि 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपने जन्म से संबंधित दस्तावेज़ या नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 1987 और 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने और अपने माता-पिता दोनों के दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जबकि 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को अपने दोनों माता-पिता के दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे।
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