सिक्किम

CBI ने पूर्व एसएचओ का पॉलीग्राफ टेस्ट और पूर्व प्रिंसिपल घोष का नार्को-विश्लेषण मांगा

SANTOSI TANDI
22 Sep 2024 11:59 AM GMT
CBI ने पूर्व एसएचओ का पॉलीग्राफ टेस्ट और पूर्व प्रिंसिपल घोष का नार्को-विश्लेषण मांगा
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KOLKATA, (IANS) कोलकाता, (आईएएनएस): सीबीआई ने पिछले महीने अस्पताल परिसर में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल और आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराने की अनुमति के लिए कोलकाता की एक विशेष अदालत में आवेदन किया है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले ही घोष और मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी, नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय का पॉलीग्राफ परीक्षण करा चुका है।सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारी चाहते हैं कि घोष का नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराया जाए ताकि पॉलीग्राफ परीक्षण के दौरान दिए गए उनके जवाबों से उनका मिलान हो सके।
पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को-विश्लेषण के बीच एक बुनियादी अंतर है। पॉलीग्राफ परीक्षण, जिसे आम तौर पर झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति के रक्तचाप, नाड़ी और श्वसन जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापता है, इस विचार के आधार पर कि झूठ बोलते समय व्यक्तियों की शारीरिक प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। दूसरी ओर, नार्को-विश्लेषण में पूछताछ करने वाले व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से "सत्य औषधि" या "सत्य सीरम" कहा जाता है, जो संबंधित व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था में डाल देता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह व्यक्ति केवल सत्य ही बोलता है। 13 सितंबर को विशेष अदालत ने रॉय के नार्को-विश्लेषण के लिए सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सहमति से
इनकार कर दिया था। जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जाएगा, उसकी सहमति के बिना न तो पॉलीग्राफ टेस्ट और न ही नार्को-विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दी, लेकिन उन्होंने नार्को-विश्लेषण के लिए इसे अस्वीकार कर दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को-विश्लेषण के निष्कर्षों को अदालत में किसी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के परीक्षणों को जांच एजेंसियों द्वारा अपनी जांच में सच्चाई के करीब पहुंचने का प्रयास माना जाता है। घोष और मंडल दोनों ही फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। उन पर मामले में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच को गुमराह करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के प्रयास करने का आरोप है। सीबीआई ने मंडल को शनिवार देर रात सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि घोष को पहले ही संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में था। उसे भी उसी दिन बलात्कार और हत्या के मामले में "गिरफ्तार" दिखाया गया। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने घोष का मेडिकल पंजीकरण रद्द कर दिया है, जबकि मंडल को कोलकाता पुलिस ने निलंबित कर दिया है।
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