राजस्थान

Ajmer blackmail case में छह को आजीवन कारावास

Rani Sahu
20 Aug 2024 1:02 PM GMT
Ajmer blackmail case में छह को आजीवन कारावास
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Jaipur जयपुर : अजमेर ब्लैकमेल मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले को अजमेर सेक्स स्कैंडल भी कहा जाता है।अदालत ने प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन छह आरोपियों के खिलाफ 23 जून 2001 को आरोप पत्र पेश किया गया था, जबकि मामले की सुनवाई इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी। सजा के ऐलान के वक्त ये सभी छह आरोपी कोर्ट में मौजूद थे।
1992 के अजमेर ब्लैकमेल मामले ने करीब 32 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे, जिससे अजमेर शहर के लोग हैरान और हैरान रह गए थे।
छेड़छाड़ के बाद उनकी अश्लील तस्वीरें बाजार में आने के बाद करीब 100 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेलिंग के कारण उत्पीड़न और यातना के बाद करीब छह लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी।
कुल मिलाकर, इस मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से नौ को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने चार को बरी कर दिया। आरोपी में से एक पुरुषोत्तम उर्फ ​​बबली ने 1994 में जमानत पर बाहर आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है, जबकि एक व्यक्ति पर एक लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में अलग से मुकदमा चलाया गया। बाकी छह आरोपियों पर फैसला मंगलवार को सुनाया गया। (आईएएनएस)
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