राजस्थान

राज्यसभा चुनाव 22: निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करने के निर्देश, बसपा ने जारी किया व्हिप

Gulabi Jagat
4 Jun 2022 8:53 AM GMT
राज्यसभा चुनाव 22: निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करने के निर्देश, बसपा ने जारी किया व्हिप
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राज्यसभा चुनाव 22
जयपुर. राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दी है. बीएसपी ने अपने विधायकों को कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं करने के निर्देश के साथ निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कहा है. हालांकि, सभी छह विधायक विधानसभा में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. ऐसे में पार्टी की व्हिप को मानने की बाध्यता इन पर नहीं है.राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है तो वहीं बीजेपी भी अपने विधायकों को लेकर एकजुट है. बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की ओर से व्हिप का पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राजेंद्र गुढ़ा, लाखन सिंह मीणा, दीपचंद खेरिया, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप यादव और वाजिब अली बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं. इसलिए सभी व्हिप के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं.




वर्तमान में राजस्थान की चार सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में बसपा ने निर्णय लिया है कि पार्टी भाजपा और कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवारों का विरोध करती है. ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायक अपना वोट निर्दलीय उम्मीदवार को देंगे. व्हिप में यह भी कहा गया है कि पार्टी के आदेश को नहीं मानने पर यह व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी.BSP के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए 6 विधायक- बता दें कि राजस्थान में बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे. हालांकि ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. विधायकों की कांग्रेस में विलय की विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में ये सभी विधायक अपने आप को कांग्रेस के विधायक मानते हैं. जानकार यह भी कहते हैं कि बीएसपी की ओर से जारी की गई व्हिप को मानना अब इन विधायकों लिए बाध्य नहीं है.कोर्ट में मामला लेकिन स्टे नहीं- बीएसपी के सिंबल पर जीत कर आने वाले इन सभी 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय होना और विधानसभा अध्यक्ष के मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ बीएसपी पहले से ही कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है. हालांकि बीएसपी की दायर याचिका पर कोर्ट ने इन विधायकों के कांग्रेस में विलय होने पर न तो किसी तरह की कोई रोक लगाई है और न ही इस निर्णय को बदला है. ऐसे में अभी माना जा रहा है कि भविष्य में कानूनी लाभ तो बीएसपी को मिल सकता है. लेकिन मौजूदा राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों को व्हिप मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती.
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