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Rajasthan राजस्थान: जिला सत्र एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने गांजे से भरे ट्रक के पाँच साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दो गांजा तस्करों को 15-15 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपियों पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 7 नवंबर 2020 को कोतवाली थाना पुलिस ने नाके के दौरान गांजे से भरा एक ट्रक जब्त किया था। पुलिस ने ट्रक चालक मलखान सिंह निवासी उमरेह, बड़ी सदर थाना और उसके सहायक अर्जुन मीणा निवासी सुनकई, सरमथुरा थाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दोनों के खिलाफ मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत में पुलिस की मज़बूत पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 15-15 साल की कैद और 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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