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Rajasthan राजस्थान: शहर के अंतरू रोड पर मौजूद अवैध पटाखा फैक्ट्री के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी रही। बारां के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासू ने बताया कि 20 फरवरी 2026 को सूचना मिली थी कि अंतरू बारां रोड मंडोला पर पटाखा गोदाम के पास भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री और विस्फोटक पटाखे स्टोर किए गए हैं, जिससे आस-पास रहने वाले आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद कमिश्नर के FIR लेटर पर कार्रवाई करते हुए, गोदाम मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 5, 9 (बी) के तहत अवैध स्टोरेज, विस्फोटक बनाने की सामग्री और गोदाम के अंदर कोई भी फायर सेफ्टी उपकरण न होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद, 21 और 22 फरवरी को नगर परिषद कमिश्नर ने अपनी टीम, BDS टीम, FSL टीम, फायर ब्रिगेड टीम और सेफ्टी उपकरणों के साथ सील किए गए गोदामों का निरीक्षण किया। SP ने बताया कि छत पर और लोहे के टिन में सुखाने के लिए बड़ी मात्रा में पटाखे और सुतली बम रखे हुए थे। तीनों गोदामों से लगभग 2,256 क्विंटल गैर-कानूनी विस्फोटक और पटाखे बरामद हुए, साथ ही पटाखों के लिए लगभग 12 क्विंटल विस्फोटक सामग्री मिली, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल पाउडर, एल्यूमीनियम पाउडर, ब्लू विट्रियल, मिक्स विस्फोटक और फॉस्फेट की बोरियां शामिल हैं।
SP ने बताया कि पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री भी मिली हैं। तीनों गोदामों में विस्फोटकों का कुल वजन 2,31,300 किलोग्राम था। तीनों गोदामों में मिले गैर-कानूनी विस्फोटकों और पटाखों की बाजार कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये है। पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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