जोधपुर न्यूज: राजस्थान में किसी भी नगरीय निकाय (नगरपालिका, नगर निगम या नगर परिषद) से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी या अधिकारी को अब सेवानिवृत्ति लाभ की फाइल पर निकाय प्रमुख (मेयर, चेयरमैन या चेयरमैन) के हस्ताक्षर लेने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने आज से इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले को निकाय प्रमुखों के अधिकारों में एक और कटौती के तौर पर देखा जा रहा है.
दरअसल, जिस कर्मचारी को अभी सेवानिवृत होना है, उसके सेवानिवृत्ति लाभ (भत्तों) की फाइल पर नगर निगम के आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी के साथ-साथ निकाय के प्रमुख के भी हस्ताक्षर होते हैं. लेकिन अब सरकार ने इस मजबूरी को खत्म कर दिया है।
स्वायत्तशासी शासन निदेशालय द्वारा जारी नये आदेश के तहत अब ऐसे कर्मचारी जिन पर विभागीय जांच, न्यायालयीन मामला या विभाग की ओर से निरोध आदेश का मामला सेवानिवृत्ति तक लम्बित नहीं है तो ऐसे कर्मचारी-अधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ निकाय के हस्ताक्षर फ़ाइल पर सिर की आवश्यकता नहीं है।