राजस्थान
Jhalawar: पालनहार योजना में शामिल बच्चे बिना सत्यापन के लाभ प्राप्त करने से रह सकते है
Tara Tandi
8 Nov 2024 1:54 PM GMT
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Jhalawar झालावाड़ । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में जिले के 6037 बालक-बालिकाओं का सत्यापन लम्बित है। ये बच्चे सत्यापन के अभाव में लाभ प्राप्त करने से वंचित रह सकते है। पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को स्वयं के जीवित होने (बायोमैट्रिक सत्यापन) एवं बच्चों के आंगनबाड़ी में पंजीकृत, स्कूल में अध्यनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि सभी पालनहार लाभार्थियों को 2024-25 के वार्षिक नवीनीकरण के लिए नजदीकी ई-मित्र पर विद्यालय से बना नियमित सत्र 2024-25 का अध्यनरत प्रमाण-पत्र ले जाकर अपने आवेदन का नवीनीकरण करवाना होगा, जिससे इस वर्ष का उन्हें भुगतान नियमित रूप से किया जा सके।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में 6 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं का आंगनबाड़ी केन्द्र का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं 6 से 18 वर्ष का स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करवाकर नवीनीकरण किया जाना है। इस संबंध में जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक को आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक को ई-मित्रों के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में पालनहार सत्यापन करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
पालनहार योजना के लिए निर्धारित हैं ये श्रेणियां
पालनहार योजना में अनाथ बालक-बालिका, निराश्रित विधवा परित्यक्ता, नाता जाने वाली माता, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, सिलिकोसिस पीड़ित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, एड्स पीड़ित एवं आजीवन कारावास की सजायाफ्ता बंदी के 18 वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत अनाथ श्रेणी के तहत 6 वर्ष की आयु वर्ग तक 1500 रुपये, 6 से 18 वर्ष तक 2500 रुपये तथा शेष श्रेणियों में 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 750 रुपये तथा 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते है। इसके अतिरिक्त विधवा एवं नाता श्रेणी को छोड़कर एक मुश्त 2000 रुपये की सहायता जूते-कपड़े के लिए प्रदान किये जाते है। इस योजना में विधवा और नाता श्रेणी में अधिकतम 3 बच्चे लाभ के पात्र है। वहीं अन्य श्रेणियों में बच्चों की संख्या संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से एसएसओ राजस्थान से कर पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता हैं।
मोबाइल से करा सकते हैं सत्यापन
पालनहार नवीनीकरण ई-मित्र के साथ-साथ पालनहार योजना की मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भी किया जा सकता है। तय समयावधि में सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन लंबित शैक्षणिक सत्र के लिए अस्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।
योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन कि निर्देश
राज्य सरकार की फ्लैगशिप पालनहार योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को योजना से वंचित परिवारों के चिन्हीकरण, आवेदन तथा पूर्व में योजना से जुड़े हुए पालनहार परिवारों के नवीनीकरण के संबंध में आदेश दिए दिए हैं। सभी को सत्यापन करवाना जरूरी है, अन्यथा इन बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कमरा न, 138-139 मिनी सचिवालय झालावाड में सम्पर्क कर सकते हैं।
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Tara Tandi
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